📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
राजनीति
केंद्र ने जम्मू-कश्मीर की बचत को अनमंजूर कार्यों में उपयोग पर रोक
✍️ Kashmir News Observer
🗓 16 सित. 2026, 01:46 AM
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केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बताया कि राज्य की बचत को बिना मंजूरी के नए कार्यों में उपयोग नहीं किया जा सकता।
नई दिल्ली ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को एक आधिकारिक निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के संचित बचत को बिना केंद्रीय मंजूरी के किसी भी नए कार्य में उपयोग नहीं किया जा सकता। यह संचार वित्त मंत्रालय के माध्यम से भेजा गया है और सार्वजनिक खर्च के मौजूदा अनुमोदन ढांचे का पालन करने पर ज़ोर देता है।
केन्द्र की इस हिदायत का कारण राज्य में बचत के उपयोग पर बढ़ती निगरानी है। अधिकारियों को याद दिलाया गया कि केवल वे ही परियोजनाएँ जो केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत हों, बचत से फंड ले सकती हैं, जिससे वित्तीय अनुशासन और राष्ट्रीय बजट मानकों का पालन सुनिश्चित हो।
जम्मू-कश्मीर के हितधारकों को अब अपने लंबित प्रस्तावों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा और बचत का उपयोग करने से पहले आवश्यक मंजूरी लेनी होगी। यह कदम खर्च को सुव्यवस्थित करने और बिना जांचे-परखे पहलों को वित्तीय बफ़र से बाहर रखने की उम्मीद है।
केन्द्र की इस हिदायत का कारण राज्य में बचत के उपयोग पर बढ़ती निगरानी है। अधिकारियों को याद दिलाया गया कि केवल वे ही परियोजनाएँ जो केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत हों, बचत से फंड ले सकती हैं, जिससे वित्तीय अनुशासन और राष्ट्रीय बजट मानकों का पालन सुनिश्चित हो।
जम्मू-कश्मीर के हितधारकों को अब अपने लंबित प्रस्तावों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा और बचत का उपयोग करने से पहले आवश्यक मंजूरी लेनी होगी। यह कदम खर्च को सुव्यवस्थित करने और बिना जांचे-परखे पहलों को वित्तीय बफ़र से बाहर रखने की उम्मीद है।