📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / 25 Cents FC at English Wikipedia
अपराध
सीबीआई ने इटारसी केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य पर रिश्वत मांग के आरोप में एफआईआर दर्ज
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 08 अक्टू. 2026, 07:16 PM
👁 17
सीबीआई ने इटारसी केंद्रीय विद्यालय-1 की प्राचार्य पर ₹300,000 की रिश्वत मांग के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है, जो ₹800,000 के लंबित बिलों के भुगतान को स्वीकृत करने के बदले थी।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस (CBI) ने इटारसी केंद्रीय विद्यालय-1 की प्राचार्य पर एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने ₹800,000 के लंबित बिलों के भुगतान को स्वीकृत करने के बदले ₹300,000 की रिश्वत मांगी।
दावा है कि प्राचार्य ने विद्यालय के वित्तीय समिति से संपर्क करके देय बिलों के निपटान के लिए व्यक्तिगत लाभ के रूप में रिश्वत का अनुरोध किया। यह रिश्वत बिलों के निपटान से पहले ही मांगी गई थी।
अभियोग के अनुसार, CBI ने आंतरिक ऑडिट के बाद जांच शुरू की है और अब वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट और संवाद लॉग की जाँच कर रही है। विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों से भी सहयोग की मांग की गई है।
यदि आरोप सही साबित होते हैं तो प्राचार्य को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दंडित किया जा सकता है। यह मामला राज्य के सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में भ्रष्टाचार के प्रति बढ़ती चिंता को दर्शाता है।
दावा है कि प्राचार्य ने विद्यालय के वित्तीय समिति से संपर्क करके देय बिलों के निपटान के लिए व्यक्तिगत लाभ के रूप में रिश्वत का अनुरोध किया। यह रिश्वत बिलों के निपटान से पहले ही मांगी गई थी।
अभियोग के अनुसार, CBI ने आंतरिक ऑडिट के बाद जांच शुरू की है और अब वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट और संवाद लॉग की जाँच कर रही है। विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों से भी सहयोग की मांग की गई है।
यदि आरोप सही साबित होते हैं तो प्राचार्य को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दंडित किया जा सकता है। यह मामला राज्य के सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में भ्रष्टाचार के प्रति बढ़ती चिंता को दर्शाता है।