📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
अपराध
सीबीआई ने 40 लाख रुपये के रिश्वत मामले में आईआरएस अधिकारी को गिरफ्तार किया, कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी अवैध
✍️ India Today
🗓 29 अग. 2026, 02:17 AM
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सीबीआई ने 40 लाख रुपये के रिश्वत के आरोप में आईआरएस अधिकारी को हिरासत में लिया, पर कोर्ट ने बाद में गिरफ्तारी को अवैध कहा।
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक आईआरएस अधिकारी को 40 लाख रुपये के रिश्वत के आरोप में हिरासत में लिया है। एजेंसी ने सबूतों के आधार पर अधिकारी को वित्तीय दुराचार से जोड़ते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई की।
गिरफ्तारी के बाद, अधिकारी के वकील ने प्रक्रिया में त्रुटि का हवाला देते हुए न्यायिक समीक्षा का अनुरोध किया। अदालत ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों की जांच की और पाया कि सीबीआई ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पालन नहीं किया।
इसलिए अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया, अधिकारी को रिहा करने का आदेश दिया और एजेंसी को अपनी कार्यवाही का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। यह फैसला भ्रष्टाचार के मामलों में भी प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।
गिरफ्तारी के बाद, अधिकारी के वकील ने प्रक्रिया में त्रुटि का हवाला देते हुए न्यायिक समीक्षा का अनुरोध किया। अदालत ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों की जांच की और पाया कि सीबीआई ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पालन नहीं किया।
इसलिए अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया, अधिकारी को रिहा करने का आदेश दिया और एजेंसी को अपनी कार्यवाही का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। यह फैसला भ्रष्टाचार के मामलों में भी प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।