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देश
कलकत्ता HC ने रीताब्रता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के दर्जे पर TMC की याचिका खारिज की
✍️ Hindustan Times
🗓 18 जून 2026, 05:02 PM
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने TMC विधायक सोभान्देव चट्टोपाध्याय द्वारा दायर एक अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के दर्जे को लेकर अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई थी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में रीताब्रता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष (LoP) के रूप में मान्यता देने के संबंध में तृणमूल कांग्रेस (TMC) को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
TMC विधायक सोभान्देव चट्टोपाध्याय ने विधानसभा अध्यक्ष, रथिन नाथ बोस द्वारा 3 जून को लिए गए एक निर्णय को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। अध्यक्ष का यह फैसला नेता प्रतिपक्ष के आधिकारिक पदनाम से संबंधित था।
उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम याचिका खारिज किए जाने का अर्थ है कि अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के पदनाम के संबंध में यथास्थिति, आगे की कार्यवाही लंबित रहने तक बनी रहेगी।
TMC विधायक सोभान्देव चट्टोपाध्याय ने विधानसभा अध्यक्ष, रथिन नाथ बोस द्वारा 3 जून को लिए गए एक निर्णय को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। अध्यक्ष का यह फैसला नेता प्रतिपक्ष के आधिकारिक पदनाम से संबंधित था।
उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम याचिका खारिज किए जाने का अर्थ है कि अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के पदनाम के संबंध में यथास्थिति, आगे की कार्यवाही लंबित रहने तक बनी रहेगी।