📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / A.Savin
अपराध
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महीने की नातिनी की हत्या के आरोपी को जमानत से इनकार किया
✍️ Dainik Jagran MP CG
🗓 19 सित. 2026, 02:00 PM
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महीने की नातिनी की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे वह मुकदमे तक हिरासत में रहेगा।
मुंबई, 19 सितंबर – बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को एक महीने की नातिनी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत याचिका अस्वीकार कर दी। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस गंभीर अपराध की प्रकृति के कारण आरोपी को हिरासत में रखना आवश्यक है।
आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है; वह पुलिस हिरासत में है और जांच जारी है। कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट को भेजने का आदेश दिया।
रक्षा पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है, पर न्यायालय ने बाल हिंसा के मामलों में सार्वजनिक विश्वास की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाया।
यह निर्णय गंभीर अपराधों, विशेषकर नाबालिगों के खिलाफ किए गए अपराधों में जमानत देने के प्रति न्यायपालिका की सतर्कता को दर्शाता है।
अब यह मामला महाराष्ट्र में सामान्य आपराधिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।
आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है; वह पुलिस हिरासत में है और जांच जारी है। कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट को भेजने का आदेश दिया।
रक्षा पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है, पर न्यायालय ने बाल हिंसा के मामलों में सार्वजनिक विश्वास की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाया।
यह निर्णय गंभीर अपराधों, विशेषकर नाबालिगों के खिलाफ किए गए अपराधों में जमानत देने के प्रति न्यायपालिका की सतर्कता को दर्शाता है।
अब यह मामला महाराष्ट्र में सामान्य आपराधिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।