📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / A.Savin
राजनीति
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इमरान खान के भारत छोड़ने के नोटिस को रोका, केंद्र ने कहा कोई दबाव नहीं
✍️ Mid-Day
🗓 28 अक्टू. 2026, 06:07 AM
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस को रोक दिया है, और केंद्र ने कहा कि कोई दबावकारी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को भारत छोड़ने के आदेश को स्थगित करने का अंतरिम आदेश जारी किया। यह नोटिस, जिसे गृह मंत्रालय ने जारी किया था, खान की कानूनी टीम ने प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के आधार पर चुनौती दी थी।
अदालत के इस फैसले के बाद खान को पूरी सुनवाई तक भारत में रहने की अनुमति मिल गई है। बेंच ने मामले की मूल बातों पर टिप्पणी नहीं की, बल्कि केवल नोटिस को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया।
इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार अदालत के निर्णय का सम्मान करती है और खान के खिलाफ कोई दबावकारी कार्रवाई नहीं करेगी। अधिकारी ने यह भी कहा कि मंत्रालय स्थिति की निगरानी जारी रखेगा और न्यायपालिका के साथ सहयोग करेगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भारत‑पाकिस्तान के बीच संवेदनशील कूटनीतिक संतुलन को उजागर करता है, विशेषकर जब उच्च प्रोफ़ाइल राजनीतिक हस्तियों का मामला हो। आगामी सुनवाई का परिणाम भविष्य में सीमा‑पार कानूनी प्रक्रियाओं पर असर डाल सकता है।
अदालत के इस फैसले के बाद खान को पूरी सुनवाई तक भारत में रहने की अनुमति मिल गई है। बेंच ने मामले की मूल बातों पर टिप्पणी नहीं की, बल्कि केवल नोटिस को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया।
इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार अदालत के निर्णय का सम्मान करती है और खान के खिलाफ कोई दबावकारी कार्रवाई नहीं करेगी। अधिकारी ने यह भी कहा कि मंत्रालय स्थिति की निगरानी जारी रखेगा और न्यायपालिका के साथ सहयोग करेगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भारत‑पाकिस्तान के बीच संवेदनशील कूटनीतिक संतुलन को उजागर करता है, विशेषकर जब उच्च प्रोफ़ाइल राजनीतिक हस्तियों का मामला हो। आगामी सुनवाई का परिणाम भविष्य में सीमा‑पार कानूनी प्रक्रियाओं पर असर डाल सकता है।