Crime
बलिया के चर्चित रोहित पांडेय हत्याकांड में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास
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बलिया की जिला एवं सत्र न्यायालय ने 20 जुलाई 2024 को हुए रोहित पांडेय हत्याकांड के चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
बलिया के बांसडीह में 20 जुलाई 2024 को हुए चर्चित रोहित पांडेय हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर विभिन्न धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है। बलिया पुलिस के अनुसार, यह फैसला ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद आया है।
पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक, बांसडीह थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 236/2024 में रोहित यादव उर्फ राइडर उर्फ विवेक यादव, शेखर यादव, जवाहर गोंड उर्फ लक्ष्मण गोंड और ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश यादव को दोषसिद्ध पाया गया। न्यायालय ने हत्या के साथ अन्य संबंधित धाराओं में चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने तीन दोषियों पर कुल 1.85 लाख रुपये और एक दोषी पर 1.95 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके अतिरिक्त, रोहित यादव को आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 20 जुलाई 2024 को रोहित पांडेय की हत्या से जुड़ा है, जिसने बांसडीह क्षेत्र में काफी चर्चा बटोरी थी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने मामले में प्रभावी पैरवी की, जिसे पुलिस ने ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत न्यायालय में प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया है।
पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक, बांसडीह थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 236/2024 में रोहित यादव उर्फ राइडर उर्फ विवेक यादव, शेखर यादव, जवाहर गोंड उर्फ लक्ष्मण गोंड और ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश यादव को दोषसिद्ध पाया गया। न्यायालय ने हत्या के साथ अन्य संबंधित धाराओं में चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने तीन दोषियों पर कुल 1.85 लाख रुपये और एक दोषी पर 1.95 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके अतिरिक्त, रोहित यादव को आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 20 जुलाई 2024 को रोहित पांडेय की हत्या से जुड़ा है, जिसने बांसडीह क्षेत्र में काफी चर्चा बटोरी थी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने मामले में प्रभावी पैरवी की, जिसे पुलिस ने ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत न्यायालय में प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया है।