📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Social Justice and Empowerment
देश
बस रिलीज कराने के नाम पर रिश्वत: महिला सब इंस्पेक्टर को 3 साल की सजा
✍️ Amar Ujala · Bihar
🗓 24 जून 2026, 12:32 AM
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वैशाली जिले की एक पूर्व महिला सब-इंस्पेक्टर को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद तीन साल की कठोर कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
वैशाली जिले की एक विशेष अदालत ने तत्कालीन महिला सब-इंस्पेक्टर पूनम कुमारी को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सजा का यह फैसला हाजीपुर टाउन थाना में तैनात रहीं पूनम कुमारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद आया है। उन पर बस को रिलीज कराने के बदले 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप था।
यह फैसला भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा सुनाया गया है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यायपालिका के कड़े रुख को दर्शाता है।
सजा का यह फैसला हाजीपुर टाउन थाना में तैनात रहीं पूनम कुमारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद आया है। उन पर बस को रिलीज कराने के बदले 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप था।
यह फैसला भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा सुनाया गया है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यायपालिका के कड़े रुख को दर्शाता है।