📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / ElvishRoy99
अपराध
बिहार: SC ने पूर्व मेयर सहित 9 को चुनाव लड़ने से रोका, वसूली के भी आदेश
✍️ Amar Ujala · Darbhanga
🗓 06 जुल. 2026, 08:31 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने दरभंगा नगर निगम के शौचालय टेंडर घोटाले में पूर्व मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर और नौ अन्य पूर्व जनप्रतिनिधियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनके चुनाव लड़ने पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा है और 27.19 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के दरभंगा नगर निगम में शौचालय निविदा से जुड़े एक घोटाले के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने पूर्व मेयर और पूर्व उप-मेयर सहित नौ पूर्व निर्वाचित अधिकारियों को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है।
अपने फैसले में, अदालत ने इन व्यक्तियों को भविष्य के चुनावों में भाग लेने से रोकने वाले मौजूदा प्रतिबंध को बरकरार रखा है। यह निर्णय नगर निगम की शौचालय निविदा प्रक्रिया से संबंधित अनियमितताओं में उनकी कथित संलिप्तता के कारण आया है।
इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पूर्व जनप्रतिनिधियों से 27.19 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया है। यह निर्देश घोटाले से जुड़ी वित्तीय अनियमितता की गंभीरता को रेखांकित करता है।
अपने फैसले में, अदालत ने इन व्यक्तियों को भविष्य के चुनावों में भाग लेने से रोकने वाले मौजूदा प्रतिबंध को बरकरार रखा है। यह निर्णय नगर निगम की शौचालय निविदा प्रक्रिया से संबंधित अनियमितताओं में उनकी कथित संलिप्तता के कारण आया है।
इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पूर्व जनप्रतिनिधियों से 27.19 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया है। यह निर्देश घोटाले से जुड़ी वित्तीय अनियमितता की गंभीरता को रेखांकित करता है।