📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Tuian Times
राजनीति
एसआईआर के बाद बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में बदलाव
✍️ Amar Ujala · Patna
🗓 01 अक्टू. 2026, 04:37 PM
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बिहार चुनाव आयोग ने विशेष गहन परीक्षण (एसआईआर) के बाद वोटर लिस्ट में नाम न होने पर फॉर्म‑6 के साथ अलग घोषणा पत्र की आवश्यकता को हटा दिया है।
बिहार चुनाव आयोग ने हालिया विशेष गहन परीक्षण (एसआईआर) के बाद वोटर लिस्ट में नाम न होने वाले नागरिकों के जोड़ने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब फॉर्म‑6 के साथ अलग घोषणा पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
पहले आवेदकों को फॉर्म‑6 के साथ एक औपचारिक घोषणा पत्र संलग्न करना पड़ता था, जिससे नाम जोड़ने में देरी होती थी। नई व्यवस्था के तहत एसआईआर के परिणामों के आधार पर अधिकारी सीधे सत्यापित कर नाम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम नौकरशाही की जटिलताओं को कम कर सभी पात्र मतदाताओं को आगामी चुनावों से पहले समय पर मतदान के योग्य बनाता है। आयोग नियमित रूप से एसआईआर कर वोटर डेटाबेस की शुद्धता बनाए रखेगा।
राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के समूहों ने इस सरलीकरण का स्वागत किया है, यह मानते हुए कि इससे प्रशासनिक बाधाओं में कमी आकर मतदान दर में सुधार हो सकता है।
पहले आवेदकों को फॉर्म‑6 के साथ एक औपचारिक घोषणा पत्र संलग्न करना पड़ता था, जिससे नाम जोड़ने में देरी होती थी। नई व्यवस्था के तहत एसआईआर के परिणामों के आधार पर अधिकारी सीधे सत्यापित कर नाम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम नौकरशाही की जटिलताओं को कम कर सभी पात्र मतदाताओं को आगामी चुनावों से पहले समय पर मतदान के योग्य बनाता है। आयोग नियमित रूप से एसआईआर कर वोटर डेटाबेस की शुद्धता बनाए रखेगा।
राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के समूहों ने इस सरलीकरण का स्वागत किया है, यह मानते हुए कि इससे प्रशासनिक बाधाओं में कमी आकर मतदान दर में सुधार हो सकता है।