📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / C. Achilles
अपराध
बिहार के दारोगा पर शादी का झांसा व दहेज में घर की मांग का आरोप
✍️ Amar Ujala · Bihar
🗓 31 अग. 2026, 10:55 PM
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छपरा के दारोगा पर नालंदा की एक युवती ने शादी का झांसा देकर, शादी के बाद साथ रखने से इनकार कर, दहेज में पटना में घर की मांग करने का आरोप लगाया है।
छपरा के भगवान बाजार थाने में तैनात दारोगा मो. आसिफ पर नालंदा की एक युवती ने शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, दारोगा ने शादी का वादा किया, समारोह करवाया और फिर व्यक्तिगत कारण बताकर साथ रहने से इनकार कर दिया।
शादी के बाद दारोगा ने दहेज के रूप में पटना में एक घर की मांग की, जिसे युवती ने अवैध और उत्पीड़नपूर्ण बताया। इस कारण वह थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई।
छपरा पुलिस ने शिकायत को दर्ज कर लिया है और मामले को आगे की जांच के लिए जिला सुपरिंटेंडेंट को भेजा गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और दारोगा को सार्वजनिक रूप से पूछताछ नहीं की गई है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि दहेज के रूप में संपत्ति की मांग करना दहेज प्रतिबंध अधिनियम के तहत दंडनीय है, और पुलिस अधिकारी द्वारा अधिकार का दुरुपयोग अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत दंडनीय हो सकता है।
शादी के बाद दारोगा ने दहेज के रूप में पटना में एक घर की मांग की, जिसे युवती ने अवैध और उत्पीड़नपूर्ण बताया। इस कारण वह थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई।
छपरा पुलिस ने शिकायत को दर्ज कर लिया है और मामले को आगे की जांच के लिए जिला सुपरिंटेंडेंट को भेजा गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और दारोगा को सार्वजनिक रूप से पूछताछ नहीं की गई है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि दहेज के रूप में संपत्ति की मांग करना दहेज प्रतिबंध अधिनियम के तहत दंडनीय है, और पुलिस अधिकारी द्वारा अधिकार का दुरुपयोग अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत दंडनीय हो सकता है।