📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Deepak sankat
राजनीति
भोपाल: अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 05 अग. 2026, 05:47 PM
👁 5
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भोपाल में अवैध निर्माण पर 10 सदस्यीय समीक्षा समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट से मिले सभी स्टे आदेश भी निरस्त कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला भोपाल में अवैध निर्माण के मामले में एक महत्वपूर्ण विकास है। मध्यप्रदेश सरकार ने इस मामले में 10 सदस्यीय समीक्षा समिति का गठन किया था। लेकिन अब समिति की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश से हाईकोर्ट से मिले सभी स्टे आदेश भी निरस्त हो गए हैं, जो अवैध निर्माण में शामिल लोगों को राहत दिला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शहर के शहरी परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अवैध निर्माण का मुद्दा भोपाल में लंबे समय से चला आ रहा है, जहां कई आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं।