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06 नव. 2026•
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भोपाल: सेवानिवृत्त जज की जमानत अर्जी खारिज
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sohankshetty
अपराध

भोपाल: सेवानिवृत्त जज की जमानत अर्जी खारिज

✍️ Amar Ujala · Bhopal 🗓 25 जुल. 2026, 08:18 PM 👁 60
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भोपाल की एक विशेष अदालत ने त्विषा शर्मा मौत मामले में सेवानिवृत्त जज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर माना।

त्विषा शर्मा मौत मामले में सेवानिवृत्त जज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी खारिज होना एक महत्वपूर्ण मोड़ है। भोपाल की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर माना और उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। बचाव पक्ष ने उम्र, स्वास्थ्य और मानवीय आधार पर जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। यह मामला भोपाल में बहुत चर्चा में है, और अदालत का फैसला एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है। अब अभियोजन पक्ष मामले की आगे की कार्रवाई करेगा, और सेवानिवृत्त जज को मुकदमे का सामना करना होगा।
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