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खानपान
भोपाल में खाद्य सुरक्षा जांच में 35 दुकानों-होटलों के नमूने अमानक, जुर्माना 6.5 लाख से अधिक
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 23 अक्टू. 2026, 06:01 PM
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भोपाल में 35 दुकानों‑होटलों के पनीर, दूध, घी, मिठाई व नमकीन के नमूनों में अमानकता पाई गई, जिससे अभियोजन स्वीकृति और साढ़े छह लाख से अधिक जुर्माना लगा।
मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा विभाग ने भोपाल के विभिन्न दुकानों‑होटलों में अचानक जांच कर 35 प्रतिष्ठानों के खाद्य नमूनों की जाँच की। इस दौरान पनीर, दूध, घी, मिठाई और नमकीन जैसे कई उत्पादों के नमूने लिये गये।
प्रयोगशाला परीक्षण में पता चला कि इन नमूनों में या तो मिलावट थी या लेबलिंग में झूठी जानकारी दी गई थी, जिससे वे उपभोक्ता के लिए असुरक्षित साबित हुए।
जांच के परिणामस्वरूप 35 से अधिक मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी गई और कुल साढ़े छह लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। उल्लंघन करने वाले व्यवसायियों को सुधारात्मक कदम उठाने तक बंद करने की संभावना भी बताई गई है।
विभाग ने कहा कि उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़ाई से निगरानी आवश्यक है और सभी विक्रेताओं से अनुरोध किया कि वे खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करें।
प्रयोगशाला परीक्षण में पता चला कि इन नमूनों में या तो मिलावट थी या लेबलिंग में झूठी जानकारी दी गई थी, जिससे वे उपभोक्ता के लिए असुरक्षित साबित हुए।
जांच के परिणामस्वरूप 35 से अधिक मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी गई और कुल साढ़े छह लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। उल्लंघन करने वाले व्यवसायियों को सुधारात्मक कदम उठाने तक बंद करने की संभावना भी बताई गई है।
विभाग ने कहा कि उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़ाई से निगरानी आवश्यक है और सभी विक्रेताओं से अनुरोध किया कि वे खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करें।