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30 सित. 2026•
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भोपाल कोर्ट ने आदेश खामरा को ट्रक लूट हत्या मामले में दोहरी आजीवन सजा दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Suyash.dwivedi
अपराध

भोपाल कोर्ट ने आदेश खामरा को ट्रक लूट हत्या मामले में दोहरी आजीवन सजा दी

✍️ Amar Ujala · Bhopal 🗓 30 सित. 2026, 06:31 PM 👁 13
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भोपाल के ट्रायल कोर्ट ने मुख्य आरोपी आदेश खामरा और सहयोगी जयकरण प्रजापति को ट्रक लूट और ड्राइवर‑क्लीनर की हत्या के लिए दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई, आठ साल बाद फैसला दिया गया।

भोपाल जिला कोर्ट ने आदेश खामरा को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लंबे समय से चल रहे ट्रक लूट मामले को समाप्त किया। अभियोजन पक्ष ने सिद्ध किया कि 2015 में हुई इस लूट में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर की पूर्व नियोजित हत्या भी शामिल थी।

सह-अभियुक्त जयकरण प्रजापति को भी समान दोहरी आजीवन सजा दी गई, जिससे कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि दोनों ने इस हिंसक कृत्य में समान भूमिका निभाई। यह फैसला आठ साल की जाँच, कई सुनवाई और अपीलों के बाद आया, जिससे मध्य प्रदेश में सार्वजनिक ध्यान आकर्षित करने वाले इस मामले का अंत हुआ।

कोर्ट ने इस आदेश के माध्यम से संगठित हिंसक अपराधों, विशेषकर चोरी के साथ हत्या को सख्ती से दंडित करने की अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। दोनों अपराधियों को अब जीवन भर कारावास में रहना होगा, सामान्य रिहाई के नियमों के तहत कोई छूट नहीं होगी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला हाईवे लूट और संबंधित हत्याओं में संलग्न अपराधी नेटवर्क को रोकने के लिए एक मजबूत चेतावनी का काम करेगा, जिससे क्षेत्र में कानून‑व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

पीड़ित ड्राइवर और क्लीनर के परिवार कोर्ट में उपस्थित थे, और न्यायाधीश ने सजा सुनाने से पहले उनके बयान दर्ज किए, जिससे कई वर्षों के कानूनी संघर्ष के बाद उन्हें कुछ हद तक सांत्वना मिली।
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