📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Suyash.dwivedi
अपराध
भोपाल कोर्ट ने त्विषा शर्मा हत्या केस में समर्थ सिंह को डिफॉल्ट बेल नहीं दी
✍️ Amar Ujala · Bhopal
🗓 06 अक्टू. 2026, 08:31 AM
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भोपाल कोर्ट ने समर्थ सिंह को डिफॉल्ट बेल नहीं दी, क्योंकि सीबीआई ने गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चालान दाखिल कर दिया था।
भोपाल के जिला न्यायालय ने त्विषा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी समर्थ सिंह द्वारा दायर डिफॉल्ट बेल की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह कहा कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद नब्बे दिनों के भीतर चालान दाखिल कर दिया था और उस पर पहले ही कार्यवाही हो चुकी है।
कोर्ट के दस्तावेज़ों के अनुसार, सीबीआई ने समय सीमा के भीतर चालान दायर किया, जिससे डिफॉल्ट बेल के लिए कानूनी आधार समाप्त हो गया। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जांच को उचित रूप से दर्ज किया गया है और मामला अब साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ेगा।
यह फैसला यह दर्शाता है कि अभियोजन एजेंसियों को बंधक राहत देने से पहले प्रक्रिया के पालन को सुनिश्चित करने की न्यायपालिका की दृढ़ता बनी हुई है। समर्थ सिंह को आगे की सुनवाई तक हिरासत में रखा गया है।
कोर्ट के दस्तावेज़ों के अनुसार, सीबीआई ने समय सीमा के भीतर चालान दायर किया, जिससे डिफॉल्ट बेल के लिए कानूनी आधार समाप्त हो गया। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जांच को उचित रूप से दर्ज किया गया है और मामला अब साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ेगा।
यह फैसला यह दर्शाता है कि अभियोजन एजेंसियों को बंधक राहत देने से पहले प्रक्रिया के पालन को सुनिश्चित करने की न्यायपालिका की दृढ़ता बनी हुई है। समर्थ सिंह को आगे की सुनवाई तक हिरासत में रखा गया है।