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स्वास्थ्य
भोपाल कलेक्टर ने खाली प्लॉट में पानी जमा पर जुर्माना, डेंगू रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई
✍️ Amar Ujala · Bhopal
🗓 25 अग. 2026, 10:47 AM
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भोपाल में खाली प्लॉट में पानी जमा होने पर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा, डेंगू‑मलेरिया रोकने के लिए कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया।
भोपाल के जिला कलेक्टर ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि खाली प्लॉट में जमा पानी मिलने पर तुरंत जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि यह मच्छर के प्रजनन स्थल बन सकता है और डेंगू के जोखिम को बढ़ा सकता है। यह आदेश शहर के सभी निजी एवं सार्वजनिक प्लॉटों पर लागू होगा।
नए निर्देश के तहत नगर निगम के अधिकारी बिना पूर्व सूचना के ही स्थल पर जाकर जुर्माना जारी कर सकते हैं। साथ ही, जल जमाव की निगरानी में लापरवाही करने वाले पाँच पर्यवेक्षकों को नोटिस भेजा गया है।
स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि वर्तमान में डेंगू और मलेरिया के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, इसलिए प्रशासन ने रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई का फैसला किया है। कलेक्टर ने कहा कि जल‑जमाव को समाप्त करने के लिए तेज़ कार्यवाही सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
नगर निगम ने एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम गठित की है जो रोज़ाना खाली साइटों की जाँच करेगी और उल्लंघन करने वालों को पानी हटाने तथा फिर से जुर्माना से बचने के लिए उपाय करने का निर्देश देगा।
नए निर्देश के तहत नगर निगम के अधिकारी बिना पूर्व सूचना के ही स्थल पर जाकर जुर्माना जारी कर सकते हैं। साथ ही, जल जमाव की निगरानी में लापरवाही करने वाले पाँच पर्यवेक्षकों को नोटिस भेजा गया है।
स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि वर्तमान में डेंगू और मलेरिया के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, इसलिए प्रशासन ने रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई का फैसला किया है। कलेक्टर ने कहा कि जल‑जमाव को समाप्त करने के लिए तेज़ कार्यवाही सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
नगर निगम ने एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम गठित की है जो रोज़ाना खाली साइटों की जाँच करेगी और उल्लंघन करने वालों को पानी हटाने तथा फिर से जुर्माना से बचने के लिए उपाय करने का निर्देश देगा।