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27 Oct 2026•
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Crime

बहराइच: हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद जमीन पर निर्माण का आरोप, शिकायतकर्ता ने मांगी कार्रवाई

✍️ Reporter: Pramod Kumar 🗓 27 Oct 2026, 05:45 PM 👁 19
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बहराइच के ग्राम गोविन्दपुर में जमीन विवाद को लेकर शिकायतकर्ता का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद विपक्षी पक्ष द्वारा खलिहान बनाने की कोशिश की जा रही है। शिकायत दर्ज कराने के तीन दिन बाद भी पुलिस जांच न होने का दावा किया गया है।

बहराइच, उत्तर प्रदेश। जनपद बहराइच के थाना रामगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोविन्दपुर में महोत्तम पुरवा, सीटिया पुल के पास जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। शिकायतकर्ता छोटे पुत्र बिहारी का आरोप है कि जमीन से संबंधित मामला माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है और इस संबंध में स्टे ऑर्डर भी जारी किया गया है। इसके बावजूद विपक्षी पक्ष द्वारा विवादित जमीन पर खलिहान के लिए नया निर्माण कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन्होंने इस मामले में 25 अक्टूबर 2026 को थाना रामगांव में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि शिकायत किए हुए तीन दिन बीत जाने के बावजूद मौके पर जांच करने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचा और न ही उन्हें किसी कार्रवाई की जानकारी मिली है। शिकायतकर्ता ने संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2 जून 2026 को विपक्षी पक्ष की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उनका कहना है कि विवादित स्थान पर उनका पक्ष लगभग 40 वर्षों से झोपड़ी बनाकर रह रहा है। झोपड़ी के पास छोटी-सी टाटिया बांधने के दौरान विपक्षी पक्ष ने शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई हुई। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उनके पक्ष में लगभग 70 वर्ष की उम्र के व्यक्ति भी हैं। हालांकि, इन आरोपों और मुकदमे से संबंधित तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि किया जाना अभी बाकी है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि विपक्षी पक्ष की ओर से थाने में शिकायत किए जाने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, लेकिन उनके मामले में हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर होने और शिकायत दिए जाने के बावजूद अभी तक जांच नहीं की गई है। प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, जमीन की स्थिति का निरीक्षण करने तथा न्यायालय के आदेश के अनुसार कानूनसम्मत कार्रवाई करने की मांग की गई है। अब इस मामले में संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।
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