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03 Oct 2026•
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Crime

बहराइच: 32 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा

✍️ Reporter: Pramod Kumar 🗓 03 Oct 2026, 09:58 PM 👁 15
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बहराइच की SC/ST अदालत ने 32 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर भारी जुर्माना भी लगाया है।

बहराइच। 32 वर्ष पूर्व हुए तिहरे हत्याकांड में शनिवार को SC/ST विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक लाख पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माने की राशि का पचास प्रतिशत हिस्सा शिकायतकर्ता सुमित्रा के परिवार को दिया जाएगा।

यह घटना 31 जुलाई 1994 को नानपारा कोतवाली क्षेत्र के चौवाइनपुरवा गांव में हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुमित्रा के पति चिरकू, बेटे संतराम और दामाद मायाराम की लाठी-डंडों, गड़ांसा, बांका और बल्लम से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई थी।

मामले की जड़ में रंजिश बताई गई। शिकायतकर्ता सुमित्रा के बेटे महजम उर्फ महतो ने पुलिस को डकैती के आरोपियों के नाम बताए थे, जिसके चलते यह हत्याएं की गईं। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान चार आरोपी श्यामलाल, रामफल, गोपी और ढोंढे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद शेष आरोपियों पर मुकदमा चला।

गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने गिरधारी, महावीर, विजई उर्फ विजय राम, गरीबे और राधेश्याम को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी पांचों को उम्रकैद की सजा सुनाकर न्याय की स्थापना की।
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