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बिहार सरकार ने परिमार्जन प्लस पोर्टल के लिये समय‑सीमा निर्धारित की
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन भूमि सुधार कार्यों के लिये अधिकतम कार्य दिवस तय कर पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवा का संकल्प लिया।
बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नए दिशा‑निर्देशों के अन्तर्गत 'परिमार्जन प्लस' पोर्टल के माध्यम से भूमि‑संबंधी सेवाओं के निष्पादन के लिये स्पष्ट समय‑सीमा निर्धारित की। यह पहल आम रैयतों को तेज़ और सुलभ डिजिटल सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से ली गई है।
निर्देशों के अनुसार, नाम, पिता का नाम या जाति आदि की लिपिकीय त्रुटियों का सुधार केवल पंद्रह कार्य दिवसों में किया जाएगा। डिजिटाइज्ड जमाबंदी में खाता, खेसरा, रकबा या लगान जैसी अन्य त्रुटियों का सुधार अधिकतम पैंतीस कार्य दिवसों में पूर्ण होगा।
छूटी हुई पुरानी जमाबंदी को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने तथा उन मामलों में जहाँ भू‑मापी आवश्यक है, दोनों के लिये अधिकतम पचहत्तर कार्य दिवसों की समय‑सीमा निर्धारित की गई है।
विभाग ने कहा कि इन समय‑सीमाओं का कड़ाई से पालन कर पारदर्शी और समय पर राजस्व सेवा प्रदान की जाएगी। इच्छुक नागरिक आधिकारिक पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं।
निर्देशों के अनुसार, नाम, पिता का नाम या जाति आदि की लिपिकीय त्रुटियों का सुधार केवल पंद्रह कार्य दिवसों में किया जाएगा। डिजिटाइज्ड जमाबंदी में खाता, खेसरा, रकबा या लगान जैसी अन्य त्रुटियों का सुधार अधिकतम पैंतीस कार्य दिवसों में पूर्ण होगा।
छूटी हुई पुरानी जमाबंदी को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने तथा उन मामलों में जहाँ भू‑मापी आवश्यक है, दोनों के लिये अधिकतम पचहत्तर कार्य दिवसों की समय‑सीमा निर्धारित की गई है।
विभाग ने कहा कि इन समय‑सीमाओं का कड़ाई से पालन कर पारदर्शी और समय पर राजस्व सेवा प्रदान की जाएगी। इच्छुक नागरिक आधिकारिक पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं।