बिज़नेस
बिहार के शहरों में अब घर को दुकान, शोरूम या गोदाम बनाकर कारोबार करना आसान नहीं होगा। अगर आप आवासीय मकान में दुकान चला रहे हैं या घर के किसी
बिहार सरकार ने आवासीय भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। अब बिना अनुमति ऐसा करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आवासीय भवन का व्यावसायिक उ
बिहार के शहरों में अब घर को दुकान, शोरूम या गोदाम बनाकर कारोबार करना आसान नहीं होगा। अगर आप आवासीय मकान में दुकान चला रहे हैं या घर के किसी हिस्से का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए।
बिहार सरकार ने आवासीय भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। अब बिना अनुमति ऐसा करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग जारी रखने के लिए नगर निकाय से लाइसेंस लेना भी अनिवार्य होगा।
नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है। नए प्रावधान के तहत आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग से जुड़े लाइसेंस शुल्क और जुर्माने में 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है। अब इस तरह के उपयोग के लिए 1 लाख रुपये तक लाइसेंस शुल्क देना होगा। यह व्यवस्था बिहार के सभी 264 नगर निकायों में लागू होगी। यानी नगर निगम से लेकर नगर परिषद और नगर पंचायत तक इसके दायरे में आएंगे।
बिहार सरकार ने आवासीय भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। अब बिना अनुमति ऐसा करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग जारी रखने के लिए नगर निकाय से लाइसेंस लेना भी अनिवार्य होगा।
नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है। नए प्रावधान के तहत आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग से जुड़े लाइसेंस शुल्क और जुर्माने में 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है। अब इस तरह के उपयोग के लिए 1 लाख रुपये तक लाइसेंस शुल्क देना होगा। यह व्यवस्था बिहार के सभी 264 नगर निकायों में लागू होगी। यानी नगर निगम से लेकर नगर परिषद और नगर पंचायत तक इसके दायरे में आएंगे।