📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gpkp
राजनीति
बेंगलुरु पुलिस ने सिद्दारामैया स्टिंग मामले में टीवी चैनल प्रमुख की गवाही याचिका को खारिज किया
✍️ The Indian Express
🗓 06 नव. 2026, 02:48 AM
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बेंगलुरु पुलिस ने सिद्दारामैया स्टिंग जांच में टीवी चैनल प्रमुख की गवाही याचिका को खारिज कर दिया।
बेंगलुरु पुलिस ने सोमवार को एक क्षेत्रीय टीवी चैनल के प्रमुख द्वारा दायर गवाही याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वे सिद्दारामैया स्टिंग मामले में गवाह बनना चाहते थे। पुलिस ने कहा कि याचिका प्रक्रिया के मानदंडों को पूरा नहीं करती और चैनल प्रमुख की गवाही मामले के लिए आवश्यक नहीं है।
सिद्दारामैया से जुड़ी इस स्टिंग जांच की शुरुआत इस साल की शुरुआत में हुई थी, जिसमें उनके द्वारा अवैध लाभ स्वीकार करने का आरोप है। बेंगलुरु क्राइम ब्रांच ने पहले ही कई वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारियों से बयान दर्ज कर लिए हैं, जो इस योजना से जुड़े माने जाते हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस की इस निर्णय से मीडिया‑संबंधी साक्ष्य की सीमा घट सकती है, पर जांच मौजूदा गवाहों के साथ जारी रहेगी। अब यह मामला अदालत में जा सकता है, जहाँ गवाह सूची में आगे बदलाव की अनुमति पर विचार किया जाएगा।
सिद्दारामैया से जुड़ी इस स्टिंग जांच की शुरुआत इस साल की शुरुआत में हुई थी, जिसमें उनके द्वारा अवैध लाभ स्वीकार करने का आरोप है। बेंगलुरु क्राइम ब्रांच ने पहले ही कई वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारियों से बयान दर्ज कर लिए हैं, जो इस योजना से जुड़े माने जाते हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस की इस निर्णय से मीडिया‑संबंधी साक्ष्य की सीमा घट सकती है, पर जांच मौजूदा गवाहों के साथ जारी रहेगी। अब यह मामला अदालत में जा सकता है, जहाँ गवाह सूची में आगे बदलाव की अनुमति पर विचार किया जाएगा।