📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Antur
अपराध
बाड़मेर में न्यायालय का फैसला
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 11 अग. 2026, 04:25 PM
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बाड़मेर की एक अदालत ने एक व्यक्ति, उसकी माता और पिता को उसकी पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर दहेज और संतान न होने के कारण महिला की हत्या का आरोप सिद्ध हुआ।
बाड़मेर, राजस्थान की एक अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक व्यक्ति, उसकी माता और पिता को उसकी पत्नी रवीना की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपियों ने रवीना की संतान न होने के कारण यह घृणित अपराध किया। अदालत ने साक्ष्यों की जांच के बाद तीनों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, प्रत्येक दोषी पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला अदालत की कानून का पालन करने और ऐसे घृणित अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।