📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kedar Misani
अपराध
बांग्लादेश की अदालत ने दो मामलों में चिन्नमॉय दास को जमानत दी, जेल में रुकना जारी
✍️ indiatoday.in
🗓 02 अग. 2026, 08:34 PM
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बांग्लादेश की एक अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में पूर्व सांसद चिन्नमॉय दास को जमानत दी, परंतु उनका जेल में रुकना जारी है।
एक हालिया निर्णय में, बांग्लादेश की उच्चतम अदालत ने पूर्व सांसद चिन्नमॉय दास को दो अलग-अलग कानूनी मामलों में जमानत दी। अदालत ने जमानत के लिए शर्तें तय कीं, जिनमें अधिकारियों को नियमित रिपोर्टिंग और यात्रा पर प्रतिबंध शामिल हैं।
हालांकि, एक तीसरे मामले में जारी जेल रुकने का आदेश अभी भी लागू है, जिसके कारण दास को हिरासत में रखा गया है।
इस फैसले पर राजनीतिक विश्लेषकों और कानूनी विशेषज्ञों ने टिप्पणी की है, यह बताते हुए कि जमानत का मतलब दोषमुक्ति नहीं है।
हालांकि, एक तीसरे मामले में जारी जेल रुकने का आदेश अभी भी लागू है, जिसके कारण दास को हिरासत में रखा गया है।
इस फैसले पर राजनीतिक विश्लेषकों और कानूनी विशेषज्ञों ने टिप्पणी की है, यह बताते हुए कि जमानत का मतलब दोषमुक्ति नहीं है।