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15 सित. 2026
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मोहरी में एनआरआई प्लॉट धोखाधड़ी में फर्जी जीपीए बनाने वाले की जमानत रद्द
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध

मोहरी में एनआरआई प्लॉट धोखाधड़ी में फर्जी जीपीए बनाने वाले की जमानत रद्द

✍️ Amar Ujala · Mohali 🗓 15 सित. 2026, 02:31 AM 👁 13
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मोहरी के न्यायालय ने एनआरआई प्लॉट धोखाधड़ी में फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के आरोप में आरोपी की जमानत रद्द कर दी।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, मोहाली ने एनआरआई प्लॉट धोखाधड़ी के मामले में फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) तैयार करने के आरोप में आरोपी की जमानत रद्द कर दी है। अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि यह दस्तावेज़ धोखाधड़ी का मुख्य साधन था, जिससे गैर‑निवासी भारतीयों को झूठे वादों के तहत जमीन के प्लॉट बेचे गए।

कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी ने मोहाली क्षेत्र के एक प्लॉट के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने के लिए फर्जी जीपीए प्रस्तुत किया था। जांचकर्ताओं का कहना है कि इस दस्तावेज़ का उपयोग खरीदारों और वित्तीय संस्थानों को धोखा देने के लिए किया गया, जिससे पीड़ितों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

सत्र न्यायाधीश ने दस्तावेज़ी धोखाधड़ी की गंभीरता और एनआरआई निवेशकों पर पड़े प्रभाव को देखते हुए जमानत रद्द करने का आदेश दिया। आरोपी को आगे की सुनवाई तक हिरासत में रखा गया है, जबकि अधिकारियों ने इस धोखाधड़ी नेटवर्क के अन्य सहयोगियों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी रखी है।
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