Crime
अवैध रूप से चल रहा दवाईयों का काम
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⚠️ चेतावनी! फर्जी क्लिनिक और अवैध दवाइयों का धंधा पड़ेगा भारी: 5 साल की कठोर कैद और भारी जुर्माना! ⚠️🚨
घटना का पूरा विवरण:
नालागढ़ स्थित विशेष न्यायालय ने बिना वैध लाइसेंस के एलोपैथिक दवाइयों की बिक्री और अवैध भंडारण करने के गंभीर मामले में आरोपी कंकन कुमार बागची को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है। इसके अतिरिक्त, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 28 के तहत दोषी को एक वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी दी गई है।
उप-जिला न्यायवादी मनोज चौहान के अनुसार, यह मामला 21 जुलाई 2011 का है, जब स्वास्थ्य एवं औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर बद्दी के साई रोड स्थित गुल्लरवाला में संचालित 'मेसर्स गौरव क्लिनिक' पर औचक छापा मारा था। इस संयुक्त जांच टीम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी सोलन, चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ और ड्रग्स इंस्पेक्टर अनूप शर्मा शामिल थे।
निरीक्षण के दौरान आरोपी कंकन कुमार बागची क्लिनिक के भीतर विभिन्न प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां बेचते और उनका अवैध भंडारण करते हुए पाया गया। जब अधिकारियों द्वारा संबंधित दस्तावेज मांगे गए, तो वह दवा बिक्री का कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा, वह खुद के पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर होने का कोई प्रमाण भी नहीं दे पाया और न ही दवाइयों की खरीद के बिल व स्रोत से जुड़ी कोई संतोषजनक जानकारी दे सका, जिसके आधार पर अदालत ने दोष सिद्ध होने पर यह सख्त सजा सुनाई।
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घटना का पूरा विवरण:
नालागढ़ स्थित विशेष न्यायालय ने बिना वैध लाइसेंस के एलोपैथिक दवाइयों की बिक्री और अवैध भंडारण करने के गंभीर मामले में आरोपी कंकन कुमार बागची को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है। इसके अतिरिक्त, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 28 के तहत दोषी को एक वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी दी गई है।
उप-जिला न्यायवादी मनोज चौहान के अनुसार, यह मामला 21 जुलाई 2011 का है, जब स्वास्थ्य एवं औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर बद्दी के साई रोड स्थित गुल्लरवाला में संचालित 'मेसर्स गौरव क्लिनिक' पर औचक छापा मारा था। इस संयुक्त जांच टीम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी सोलन, चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ और ड्रग्स इंस्पेक्टर अनूप शर्मा शामिल थे।
निरीक्षण के दौरान आरोपी कंकन कुमार बागची क्लिनिक के भीतर विभिन्न प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां बेचते और उनका अवैध भंडारण करते हुए पाया गया। जब अधिकारियों द्वारा संबंधित दस्तावेज मांगे गए, तो वह दवा बिक्री का कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा, वह खुद के पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर होने का कोई प्रमाण भी नहीं दे पाया और न ही दवाइयों की खरीद के बिल व स्रोत से जुड़ी कोई संतोषजनक जानकारी दे सका, जिसके आधार पर अदालत ने दोष सिद्ध होने पर यह सख्त सजा सुनाई।
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