अररिया रेफरल अस्पताल परिसर में निजी एम्बुलेंस पर ₹79,100 जुर्माना, 6 वाहनों पर कार्रवाई
अररिया जिले के रेफरल अस्पताल, फारबिसगंज परिसर में संचालित निजी एम्बुलेंस वाहनों पर जांच के बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल ₹79,100 का जुर्माना लगाया गया।
अररिया जिले के रेफरल अस्पताल, फारबिसगंज परिसर में संचालित निजी एम्बुलेंस वाहनों के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया।
जांच के दौरान वाहनों के वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, अनधिकृत पार्किंग, व्यावसायिक उपयोग तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की पड़ताल की गई।
अनियमितताओं के आलोक में कुल 6 एम्बुलेंस वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित, 2019) की सुसंगत धाराओं के तहत कुल ₹79,100 का जुर्माना निर्धारित किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थान परिसर में निजी एम्बुलेंस वाहनों के अनधिकृत पड़ाव एवं नियम विरुद्ध संचालन पर रोक लगाना है।
सभी एम्बुलेंस संचालकों से अपील की गई है कि वे मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें तथा आवश्यक वैध दस्तावेजों के साथ ही अपने वाहनों का संचालन सुनिश्चित करें।
जांच के दौरान वाहनों के वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, अनधिकृत पार्किंग, व्यावसायिक उपयोग तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की पड़ताल की गई।
अनियमितताओं के आलोक में कुल 6 एम्बुलेंस वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित, 2019) की सुसंगत धाराओं के तहत कुल ₹79,100 का जुर्माना निर्धारित किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थान परिसर में निजी एम्बुलेंस वाहनों के अनधिकृत पड़ाव एवं नियम विरुद्ध संचालन पर रोक लगाना है।
सभी एम्बुलेंस संचालकों से अपील की गई है कि वे मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें तथा आवश्यक वैध दस्तावेजों के साथ ही अपने वाहनों का संचालन सुनिश्चित करें।