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अररिया में विदेशी शराब की बड़ी खेप पर टैंकर रोका, 2777.4 लीटर जप्त
31 अक्टूबर 2026 को अररिया के मद्यनिषेध विभाग ने किशनगंज से फारबिसगंज की ओर जाने वाली विदेशी शराब की खेप पर टैंकर रोका और 2777.4 लीटर जप्त किया।
31 अक्टूबर 2026 को अररिया के मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली कि किशनगंज से फारबिसगंज की ओर जाने वाली फोर लेन सड़क पर विदेशी शराब की बड़ी खेप चल रही है। निरीक्षक शिवज्ञान कुमार के निर्देशानुसार एक मद्यनिषेध टीम गठित की गई।
टीम में सुश्री प्रीति कुमारी, अवर निम्मो, श्री सोनालाल और अन्य मद्यनिषेध सिपाही एवं प्रतिनियुक्त गृहरक्षक बल के जवान शामिल थे। लगभग 3.30 बजे वे जहांगीरी बस्ती के पास फोर लेन में पहुँचे और संदिग्ध वाहन की जाँच शुरू की।
4.44 बजे एक टैंकर वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर OD15A-2875 था, सामने आया। चालक ने वाहन घुमाने की कोशिश की पर गश्ती दल ने उसे रोका। चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर उनके नाम- पता पूछे जाने पर दिनेश कुमार यादव, पं. बिंदा राय, स. जगरनाथपुर दोकरा, वार्ड 10, थाना-सरैया, जिला मुजफ्फरपुर, तथा अरूण कुमार, पं. स्व.असर्फी राय, स. अनिरुद्ध बेल्सर, थाना-वैशाली, जिला वैशाली, बिहार के रूप में पहचान हुई।
वाहन की तलाशी लेने पर 2777.4 लीटर विदेशी शराब, Royal Mansion Gold whisky, मिली, जिस पर 'For Sale In Arunachal Paradesh' अंकित था। सभी जप्त शराब पर यह निशान था।
मुद्दा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। यह घटना जिला प्रशासन के सख्त नशामुक्त अभियान की पुष्टि करती है।
टीम में सुश्री प्रीति कुमारी, अवर निम्मो, श्री सोनालाल और अन्य मद्यनिषेध सिपाही एवं प्रतिनियुक्त गृहरक्षक बल के जवान शामिल थे। लगभग 3.30 बजे वे जहांगीरी बस्ती के पास फोर लेन में पहुँचे और संदिग्ध वाहन की जाँच शुरू की।
4.44 बजे एक टैंकर वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर OD15A-2875 था, सामने आया। चालक ने वाहन घुमाने की कोशिश की पर गश्ती दल ने उसे रोका। चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर उनके नाम- पता पूछे जाने पर दिनेश कुमार यादव, पं. बिंदा राय, स. जगरनाथपुर दोकरा, वार्ड 10, थाना-सरैया, जिला मुजफ्फरपुर, तथा अरूण कुमार, पं. स्व.असर्फी राय, स. अनिरुद्ध बेल्सर, थाना-वैशाली, जिला वैशाली, बिहार के रूप में पहचान हुई।
वाहन की तलाशी लेने पर 2777.4 लीटर विदेशी शराब, Royal Mansion Gold whisky, मिली, जिस पर 'For Sale In Arunachal Paradesh' अंकित था। सभी जप्त शराब पर यह निशान था।
मुद्दा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। यह घटना जिला प्रशासन के सख्त नशामुक्त अभियान की पुष्टि करती है।