📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Saiphani02
अपराध
एपी हाई कोर्ट ने न्यूज़ 8 ओडिया को रेल अधिकारी से जुड़े ब्लैकमेल वीडियो हटाने का निर्देश दिया
✍️ Court Book
🗓 06 नव. 2026, 04:01 AM
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अंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ओडिया समाचार चैनल न्यूज़ 8 को पुनः अपलोड किए गए वीडियो हटाने का आदेश दिया, जिसमें रेल अधिकारी को ब्लैकमेल में शामिल बताया गया है।
अंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ओडिया भाषा के समाचार चैनल न्यूज़ 8 को अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर पुनः अपलोड किए गए वीडियो हटाने का आदेश दिया है। इन वीडियो में एक रेल अधिकारी को कथित ब्लैकमेल मामले से जोड़ा गया था, जिससे उस अधिकारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की चिंता उठी।
अदालत ने चैनल को निर्देश दिया कि वह सभी ऐसे वीडियो तुरंत हटा दे और मामले के पूर्ण निपटारे तक आगे कोई सामग्री प्रसारित न करे। यह आदेश इस बात पर ज़ोर देता है कि मीडिया को किसी भी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचा सकने वाले दावे को प्रकाशित करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करनी चाहिए।
यह याचिका उन पक्षों द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने कहा कि अधिकारी का नाम झूठे तौर पर ब्लैकमेल से जोड़ा गया है और उनके पेशेवर सम्मान को नुकसान पहुंचा है। हाई कोर्ट का हस्तक्षेप अनजाने में फैलने वाले अप्रमाणित आरोपों को रोकने और जांच के दौरान उचित कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए है।
न्यूज़ 8 ने अभी तक इस आदेश पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, परंतु अदालत के निर्देश का पालन न करने पर contempt of court के दंड का जोखिम बना रहता है।
अदालत ने चैनल को निर्देश दिया कि वह सभी ऐसे वीडियो तुरंत हटा दे और मामले के पूर्ण निपटारे तक आगे कोई सामग्री प्रसारित न करे। यह आदेश इस बात पर ज़ोर देता है कि मीडिया को किसी भी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचा सकने वाले दावे को प्रकाशित करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करनी चाहिए।
यह याचिका उन पक्षों द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने कहा कि अधिकारी का नाम झूठे तौर पर ब्लैकमेल से जोड़ा गया है और उनके पेशेवर सम्मान को नुकसान पहुंचा है। हाई कोर्ट का हस्तक्षेप अनजाने में फैलने वाले अप्रमाणित आरोपों को रोकने और जांच के दौरान उचित कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए है।
न्यूज़ 8 ने अभी तक इस आदेश पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, परंतु अदालत के निर्देश का पालन न करने पर contempt of court के दंड का जोखिम बना रहता है।