📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / iMahesh
अपराध
एपी उच्च न्यायालय ने पति और ससुराल के खिलाफ क्रूरता के आरोप खारिज किए
✍️ Live Law
🗓 04 अक्टू. 2026, 04:46 PM
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पति और ससुराल के खिलाफ दायर क्रूरता के मामले को बिना सबूत के खारिज कर दिया।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पति और ससुराल के खिलाफ दायर क्रूरता के मामले को बिना सबूत के खारिज कर दिया, यह पाते हुए कि अभियोजन पक्ष ने आरोपित कार्यों को सिद्ध नहीं किया।
यह मामला निचली अदालत में लंबित था, जिसे घरेलू दुर्व्यवहार और क्रूरता के आधार पर दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि साक्ष्य अपर्याप्त थे और आरोपों को रद्द कर दिया।
निर्णय तब आया जब पत्नी के रिश्तेदारों को पहले किसी अलग मामले में दोषी ठहराया गया था, पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मामला उससे असंबंधित था और उसमें आधार नहीं था।
न्यायालय ने क्रूरता के दावों को साबित करने के महत्व पर बल दिया और पक्षों को वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों की ओर निर्देशित किया।
यह मामला निचली अदालत में लंबित था, जिसे घरेलू दुर्व्यवहार और क्रूरता के आधार पर दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि साक्ष्य अपर्याप्त थे और आरोपों को रद्द कर दिया।
निर्णय तब आया जब पत्नी के रिश्तेदारों को पहले किसी अलग मामले में दोषी ठहराया गया था, पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मामला उससे असंबंधित था और उसमें आधार नहीं था।
न्यायालय ने क्रूरता के दावों को साबित करने के महत्व पर बल दिया और पक्षों को वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों की ओर निर्देशित किया।