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18 अग. 2026
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एपी उच्च न्यायालय ने कहा: हिंदू विवाह अब अनुबंध है, पवित्र बंधन नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / iMahesh
धर्म

एपी उच्च न्यायालय ने कहा: हिंदू विवाह अब अनुबंध है, पवित्र बंधन नहीं

✍️ The Economic Times 🗓 18 अग. 2026, 05:38 PM 👁 6
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अधिकारियों ने एपी उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा कि हिंदू विवाह अब अनुबंध है, न कि पवित्र बंधन, जिससे तलाक और वैवाहिक अधिकारों पर असर पड़ सकता है।

एपी उच्च न्यायालय ने आज एक निर्णय में कहा कि हिंदू विवाह एक अनुबंध है और यह पवित्र बंधन नहीं है। इस निर्णय के पीछे यह तर्क था कि पारंपरिक विवाह को आज के कानूनी मानदंडों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विवाह, किसी भी अनुबंध की तरह, कानूनी शर्तों के तहत समाप्त किया जा सकता है। इस निर्णय से भारत में तलाक के मामलों और वैवाहिक कानूनों में बदलाव की संभावना बढ़ सकती है।
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