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शिक्षा
एपी एचसी ने एमबीबीएस काउंसलिंग पर याचिका खारिज की
✍️ The New Indian Express
🗓 07 अग. 2026, 12:03 PM
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग पर सरकारी आदेश के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका में राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय का यह फैसला चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण विकास है।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग पर याचिका खारिज करने के फैसले से चल रही प्रवेश प्रक्रिया में स्पष्टता आई है। न्यायालय के इस फैसले से राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। काउंसलिंग पर सरकारी आदेश को कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि यह अन्यायपूर्ण है और कुछ छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। हालांकि, न्यायालय ने अब सरकार के फैसले को बरकरार रखा है, जिससे काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रखने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। काउंसलिंग प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, और न्यायालय के फैसले से कई छात्रों को राहत मिलने की संभावना है जो परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे।