📷 चित्र स्रोत: Hindustan Times (via NewsData)
टेक्नोलॉजी
एएनआई ने ओपनएआई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दायर किया
✍️ Hindustan Times
🗓 09 सित. 2026, 11:40 AM
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एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल ने दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में ओपनएआई के खिलाफ अपने कंटेंट को बिना अनुमति के स्क्रैप, संग्रहित और व्यावसायिक रूप से उपयोग करने का आरोप लगाते हुए कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दायर किया।
एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (एएनआई) ने दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में एक याचिका दायर की, जिसमें ओपनएआई पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। एजेंसी का कहना है कि इस एआई कंपनी ने बड़ी मात्रा में अपने समाचार सामग्री को स्क्रैप किया, उसे संग्रहीत किया और बिना लाइसेंस के व्यावसायिक उत्पादों में उपयोग किया।
एएनआई के याचिका में कहा गया है कि ओपनएआई ने अपने जनरेटिव मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए एजेंसी के लेखों को व्यवस्थित रूप से स्क्रैप किया, जो भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित हैं। इस सामग्री को अपने मॉडल में शामिल करके कंपनी ने एएनआई के बौद्धिक संपदा का लाभ उठाया, जिससे एजेंसी के विशेष अधिकारों का उल्लंघन हुआ।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला एआई डेटा उपयोग को लेकर विश्वभर में चल रहे मुकदमों में एक नया मोड़ जोड़ता है। यदि कोर्ट एएनआई के पक्ष में फैसला देता है, तो भारत में एआई कंपनियों को कॉपीराइट नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित हो सकती है।
ओपनएआई ने अभी तक इस आरोप पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, और इस मामले की सुनवाई आने वाले हफ्तों में निर्धारित है।
एएनआई के याचिका में कहा गया है कि ओपनएआई ने अपने जनरेटिव मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए एजेंसी के लेखों को व्यवस्थित रूप से स्क्रैप किया, जो भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित हैं। इस सामग्री को अपने मॉडल में शामिल करके कंपनी ने एएनआई के बौद्धिक संपदा का लाभ उठाया, जिससे एजेंसी के विशेष अधिकारों का उल्लंघन हुआ।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला एआई डेटा उपयोग को लेकर विश्वभर में चल रहे मुकदमों में एक नया मोड़ जोड़ता है। यदि कोर्ट एएनआई के पक्ष में फैसला देता है, तो भारत में एआई कंपनियों को कॉपीराइट नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित हो सकती है।
ओपनएआई ने अभी तक इस आरोप पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, और इस मामले की सुनवाई आने वाले हफ्तों में निर्धारित है।