📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Arjunaraoc
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आंध्र प्रदेश में लागू होने वाले नई फायर‑लोड सुरक्षा मानदंड
✍️ Deccan Chronicle
🗓 17 सित. 2026, 02:46 AM
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राज्य सरकार ने बताया कि फायर‑लोड के आधार पर नई अग्नि सुरक्षा नियम लागू किए जाएंगे।
विजयवाड़ा, 16 सितंबर — आंध्र प्रदेश सरकार ने फायर‑लोड के आधार पर नई अग्नि सुरक्षा मानदंड पेश करने की योजना की पुष्टि की है। देccan Chronicle की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम इमारतों और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा को उन पदार्थों के संभावित गर्मी उत्पादन से जोड़ता है, जिससे जोखिम‑आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
फायर‑लोड वह माप है जो आग लगने पर निकलने वाली कुल गर्मी को दर्शाता है। इस मानक को अपनाकर, अधिक ज्वलनशील सामग्री वाले भवनों को कड़ी सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
नए नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, और आर्किटेक्ट, इंजीनियर तथा सुविधा प्रबंधकों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह ढांचा मौजूदा कोड को पूरक करेगा और राज्य में आग से होने वाले नुकसान को कम करने का लक्ष्य रखता है।
हितधारकों को आगामी बदलावों के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि मानदंडों के आधिकारिक प्रकाशन के बाद नियमित निरीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से उनका प्रवर्तन किया जाएगा।
फायर‑लोड वह माप है जो आग लगने पर निकलने वाली कुल गर्मी को दर्शाता है। इस मानक को अपनाकर, अधिक ज्वलनशील सामग्री वाले भवनों को कड़ी सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
नए नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, और आर्किटेक्ट, इंजीनियर तथा सुविधा प्रबंधकों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह ढांचा मौजूदा कोड को पूरक करेगा और राज्य में आग से होने वाले नुकसान को कम करने का लक्ष्य रखता है।
हितधारकों को आगामी बदलावों के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि मानदंडों के आधिकारिक प्रकाशन के बाद नियमित निरीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से उनका प्रवर्तन किया जाएगा।