📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Arjunaraoc
राजनीति
आंध्र प्रदेश की 2026‑27 शराब नीति: लाइसेंस रूम अनिवार्य, मौजूदा दुकानों को नवीनीकरण विकल्प
✍️ The South First
🗓 13 सित. 2026, 04:34 AM
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आंध्र प्रदेश की नई शराब नीति में सभी दुकानों के लिए परमिट रूम अनिवार्य किया गया है और मौजूदा दुकानों को नवीनीकरण का विकल्प दिया गया है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने 2026‑27 के लिए नई शराब नीति जारी की, जिसमें हर लाइसेंसधारी दुकान को एक अलग परमिट रूम रखना अनिवार्य किया गया है। यह कदम नियामक निगरानी को सुदृढ़ करने और अवैध बिक्री को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नए नियमों के तहत परमिट रूम को दुकान के भीतर एक सुरक्षित, अलग स्थान होना चाहिए और केवल अधिकृत कर्मियों को ही उसकी पहुँच होगी। दुकान मालिकों को नीति लागू होने से पहले फर्श योजना जमा करके मंजूरी लेनी होगी।
मौजूदा शराब दुकानों को इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए नवीनीकरण अवधि दी जाएगी, जिससे वे अपने लाइसेंस को बरकरार रखते हुए परिसर में आवश्यक बदलाव कर सकें। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना या लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति राज्य में अनुपालन को मानकीकृत करेगी, राजस्व में वृद्धि का संभावित स्रोत बन सकती है, और अनौपचारिक दुकानों से जुड़ी चिंताओं को भी कम करेगी।
नए नियमों के तहत परमिट रूम को दुकान के भीतर एक सुरक्षित, अलग स्थान होना चाहिए और केवल अधिकृत कर्मियों को ही उसकी पहुँच होगी। दुकान मालिकों को नीति लागू होने से पहले फर्श योजना जमा करके मंजूरी लेनी होगी।
मौजूदा शराब दुकानों को इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए नवीनीकरण अवधि दी जाएगी, जिससे वे अपने लाइसेंस को बरकरार रखते हुए परिसर में आवश्यक बदलाव कर सकें। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना या लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति राज्य में अनुपालन को मानकीकृत करेगी, राजस्व में वृद्धि का संभावित स्रोत बन सकती है, और अनौपचारिक दुकानों से जुड़ी चिंताओं को भी कम करेगी।