📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Saiphani02
राजनीति
अंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने CBG प्लांट जमीन पर खनन पर सरकार को जवाब देने को कहा
✍️ The New Indian Express
🗓 20 सित. 2026, 08:36 AM
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अंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने CBG प्लांट के लिए निर्धारित जमीन पर खनन के आरोपों पर राज्य सरकार को जवाब देने का नोटिस जारी किया।
अंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश जारी कर राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि संपीड़ित बायोगैस (CBG) प्लांट के लिये निर्धारित जमीन पर खनन कार्य क्यों चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह भूमि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिये आरक्षित थी और बिना अनुमति के खनन से योजना को नुकसान पहुँच सकता है।
CBG प्लांट को जैविक कचरे से स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये तैयार किया गया है और यह राज्य की सतत ऊर्जा दिशा का हिस्सा है। अधिकारियों ने चिंता जताई है कि खनन न केवल परियोजना में देरी करेगा बल्कि पर्यावरणीय और कानूनी समस्याएँ भी उत्पन्न कर सकता है।
हाई कोर्ट ने सरकार से खनन की स्थिति, शामिल पक्षों और निर्धारित स्थल की सुरक्षा के लिये उठाए जा रहे कदमों की स्पष्ट जानकारी मांगी है। इस मुद्दे को आगे की सुनवाई में रखा गया है, जहाँ कोर्ट यह तय करेगा कि कोई वैधानिक उल्लंघन हुआ है या नहीं।
राज्य सरकार को कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जवाब देना होगा, जिसके बाद प्रतिबंध या दंड जैसे उचित कदम उठाए जा सकते हैं।
CBG प्लांट को जैविक कचरे से स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये तैयार किया गया है और यह राज्य की सतत ऊर्जा दिशा का हिस्सा है। अधिकारियों ने चिंता जताई है कि खनन न केवल परियोजना में देरी करेगा बल्कि पर्यावरणीय और कानूनी समस्याएँ भी उत्पन्न कर सकता है।
हाई कोर्ट ने सरकार से खनन की स्थिति, शामिल पक्षों और निर्धारित स्थल की सुरक्षा के लिये उठाए जा रहे कदमों की स्पष्ट जानकारी मांगी है। इस मुद्दे को आगे की सुनवाई में रखा गया है, जहाँ कोर्ट यह तय करेगा कि कोई वैधानिक उल्लंघन हुआ है या नहीं।
राज्य सरकार को कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जवाब देना होगा, जिसके बाद प्रतिबंध या दंड जैसे उचित कदम उठाए जा सकते हैं।