📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Saiphani02
अपराध
आंध्र हाई कोर्ट ने हिरासत में हुई मौत की CBI जांच का आदेश, मां को 25 लाख रुपये की राहत
✍️ The Indian Express
🗓 21 अक्टू. 2026, 04:46 AM
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आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस हिरासत में हुई एक मौत की CBI जांच का आदेश दिया और मृतक की माँ को 25 लाख रुपये की मुआवजा राशि निर्धारित की।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में हुई मौत की जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस मौत में किसी प्रकार की प्रक्रिया त्रुटि या दुराचार शामिल था या नहीं।
जांच के साथ-साथ, कोर्ट ने मृतक की मां को 25 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का निर्देश भी जारी किया। यह राशि परिवार को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है, जबकि जांच चल रही है।
यह निर्णय हिरासत में हुई हिंसा के मामलों में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है और पीड़ितों के परिवारों को उचित न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। CBI जल्द ही औपचारिक मामला दर्ज करके तथ्यों की जाँच शुरू करेगी।
हाई कोर्ट ने मृतक की पहचान, हिरासत का स्थान या घटना की समयसीमा के बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं दी। अब मामला जांच चरण में प्रवेश कर चुका है, जहाँ CBI सबूत इकट्ठा करके कोर्ट को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
जांच के साथ-साथ, कोर्ट ने मृतक की मां को 25 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का निर्देश भी जारी किया। यह राशि परिवार को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है, जबकि जांच चल रही है।
यह निर्णय हिरासत में हुई हिंसा के मामलों में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है और पीड़ितों के परिवारों को उचित न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। CBI जल्द ही औपचारिक मामला दर्ज करके तथ्यों की जाँच शुरू करेगी।
हाई कोर्ट ने मृतक की पहचान, हिरासत का स्थान या घटना की समयसीमा के बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं दी। अब मामला जांच चरण में प्रवेश कर चुका है, जहाँ CBI सबूत इकट्ठा करके कोर्ट को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।