अमीरिया स्कूल खो नागोरियां जयपुर परिसर में घुस कर गुंडागर्दी और गली गालौज
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अमीरी या स्कूल प्रिंसिपल ने ये सब घाटन के बारे में बताया
खो नागोरियान के अमीरिया स्कूल परिसर में घुसकर बदसलूकी और गाली-गलौज करने का आरोप, इमरान खान गिरफ्तार
जयपुर। खो नागोरियान थाना क्षेत्र स्थित अमीरिया स्कूल परिसर में कथित रूप से घुसकर स्कूल के प्रिंसिपल एवं स्टाफ के साथ गाली-गलौज, बदसलूकी और मारपीट का प्रयास करने के मामले में इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहाड़गंज सोसायटी निवासी मसूर इकबाल अली के बेटे इमरान खान पर आरोप है कि वह दिनांक 20 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 2:30 से 3:00 बजे के बीच अपने कुछ साथियों के साथ अमीरिया स्कूल, खो नागोरियान के परिसर में पहुंचा। स्कूल के प्रिंसिपल के अनुसार, इस दौरान आरोपी ने धमकी देने, गाली-गलौज करने, उनके साथ मारपीट का प्रयास करने तथा स्कूल स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप है।
स्कूल प्रिंसिपल की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। उपलब्ध विवरण में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 74, 333, 351, 352, 354 एवं 402 तथा 506 और 504 का उल्लेख किया गया है। धाराओं की सटीक पुष्टि आधिकारिक एफआईआर से की जानी चाहिए।
स्कूल परिसर में अनुशासन और सुरक्षा का सवाल
स्कूल जैसे शैक्षणिक संस्थान में इस प्रकार की कथित घटना से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं। शैक्षणिक परिसरों में शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
नोट: आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगी।
जयपुर। खो नागोरियान थाना क्षेत्र स्थित अमीरिया स्कूल परिसर में कथित रूप से घुसकर स्कूल के प्रिंसिपल एवं स्टाफ के साथ गाली-गलौज, बदसलूकी और मारपीट का प्रयास करने के मामले में इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहाड़गंज सोसायटी निवासी मसूर इकबाल अली के बेटे इमरान खान पर आरोप है कि वह दिनांक 20 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 2:30 से 3:00 बजे के बीच अपने कुछ साथियों के साथ अमीरिया स्कूल, खो नागोरियान के परिसर में पहुंचा। स्कूल के प्रिंसिपल के अनुसार, इस दौरान आरोपी ने धमकी देने, गाली-गलौज करने, उनके साथ मारपीट का प्रयास करने तथा स्कूल स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप है।
स्कूल प्रिंसिपल की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। उपलब्ध विवरण में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 74, 333, 351, 352, 354 एवं 402 तथा 506 और 504 का उल्लेख किया गया है। धाराओं की सटीक पुष्टि आधिकारिक एफआईआर से की जानी चाहिए।
स्कूल परिसर में अनुशासन और सुरक्षा का सवाल
स्कूल जैसे शैक्षणिक संस्थान में इस प्रकार की कथित घटना से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं। शैक्षणिक परिसरों में शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
नोट: आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगी।