Crime
अमरोहा: झोलाछाप डॉक्टरों को गर्भवती की मौत के मामले में आजीवन कारावास
अमरोहा जिले की अदालत ने 9 साल पुराने एक मामले में प्रसव के दौरान गलत तरीके से ऑपरेशन कर गर्भवती की जान लेने के आरोप में दो झोलाछाप डॉक्टरों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अमरोहा जिले में प्रसव के दौरान गलत तरीके से ऑपरेशन करने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत के नौ साल पुराने मामले में न्यायालय ने दो झोलाछाप डॉक्टरों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सुनाई गई पहली उम्रकैद की सजा है।
यह घटना वर्ष 2017 में आदमपुर थाना क्षेत्र के रहरा स्थित युग मेडिकल सेंटर में हुई थी। प्रसव के दौरान किए गए जानलेवा ऑपरेशन के कारण गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी।
नौ साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों झोलाछाप डॉक्टरों को दोषी पाया और उन्हें यह कठोर सजा सुनाई। इस फैसले से जिले में अवैध रूप से चिकित्सा का अभ्यास करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है।
यह घटना वर्ष 2017 में आदमपुर थाना क्षेत्र के रहरा स्थित युग मेडिकल सेंटर में हुई थी। प्रसव के दौरान किए गए जानलेवा ऑपरेशन के कारण गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी।
नौ साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों झोलाछाप डॉक्टरों को दोषी पाया और उन्हें यह कठोर सजा सुनाई। इस फैसले से जिले में अवैध रूप से चिकित्सा का अभ्यास करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है।