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22 अक्टू. 2026•
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अपराध

अम्बेडकरनगर में पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 3 साल 6 महीने की सजा, 8 हज़ार रुपये जुर्माना

✍️ रिपोर्टर: Sudhir Kumar Srivastava 🗓 22 अक्टू. 2026, 09:53 PM 👁 18
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उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर में 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत एक आरोपी को माननीय न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष छह माह का कारावास और आठ हज़ार रुपये का जुर्माना सुनाया है।

उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जिले में पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत आज 22 अक्टूबर 2026 को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की लगातार और प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अम्बेडकरनगर ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है।

जैतपुर थाना क्षेत्र के शिवपाल धमहा गांव निवासी विजय नारायण चौबे, जो धर्मराज के पुत्र हैं, को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 504, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत दोषी ठहराया गया। यह मामला 2019 में जैतपुर थाने में दर्ज हुआ था, जहां आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे।

माननीय न्यायालय ने विचाराधीन मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी विजय नारायन चौबे को तीन वर्ष छह माह का कठोर कारावास और आठ हज़ार रुपये का अर्थदण्ड (जुर्माना) सुनाया है। यह फैसला पुलिस की निपुण जांच और अभियोजन की सख्त मेहनत का परिणाम है।

पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशों के तहत चल रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना है। इस सफलता से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस विभाग अपराधों के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है।
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