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राजनीति
अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभी भी अप्रभावी गैंगस्टर एक्ट पर यूपी से उत्तर मांगा
✍️ India Today
🗓 30 अक्टू. 2026, 09:43 PM
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अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभी भी अप्रभावी गैंगस्टर एक्ट पर उत्तर देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर मांगा है।
अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से गैंगस्टर एक्ट की स्थिति पर उत्तर देने का अनुरोध किया है, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। न्यायालय की यह सूचना सोमवार को जारी की गई, जिसमें सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा गया कि एक्ट क्यों लागू नहीं हुआ है और राज्य ने इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। यह कानून, जिसे 2014 में तैयार किया गया था, संगठित अपराध को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था, परंतु विधायी प्रक्रिया में देरी के कारण यह अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायालय की मांग कानून की लागूता और सरकार की न्यायिक निर्देशों के पालन पर स्पष्टता लाने के लिए है। सरकार से 30 दिनों के भीतर उत्तर देने की अपेक्षा है, जिसके बाद यदि एक्ट अभी भी निष्क्रिय रहता है तो न्यायालय आगे की कार्रवाई पर विचार कर सकता है।