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शिक्षा
आल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के CBSE, CISCE स्कूलों को RTE से बचने से रोका
✍️ India Today
🗓 27 अग. 2026, 12:03 PM
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आल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के CBSE और CISCE स्कूलों को RTE अधिनियम का पालन करना अनिवार्य है, कोई भी छूट नहीं दी जाएगी।
आल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में CBSE और CISCE से संबद्ध निजी स्कूल RTE (राइट टू एजुकेशन) अधिनियम से छूट नहीं ले सकते। कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वे सरकारी हों या निजी, और राज्य को चयनात्मक अनुपालन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस निर्णय के तहत उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इन स्कूलों में प्रवेश RTE के नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह फैसला देश भर में निजी स्कूलों में RTE लागू करने के चल रहे विमर्श के बीच आया है, और संबंधित पक्षों को निर्धारित समय में आगे की अपील दाखिल करने का अवसर दिया गया है।