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14 अक्टू. 2026•
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शिक्षा

68,500 शिक्षक भर्ती में छूट से इनकार, 69,000 भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार

✍️ रिपोर्टर: Abhishek Singh Patel 🗓 14 अक्टू. 2026, 09:59 PM 👁 19
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उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में पांच प्रतिशत छूट की मांग खारिज कर दी गई है, जबकि 69,000 भर्ती में आरक्षण संबंधी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामले, 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती, अभ्यर्थियों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन भर्तियों से संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं और अभ्यर्थियों की मांगें लगातार सुर्खियों में हैं, जिससे प्रदेश में शिक्षक बनने की राह देख रहे युवाओं की उम्मीदें अदालत के फैसलों से जुड़ी हैं।

वर्ष 2018 में शुरू हुई 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों द्वारा पांच प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने की मांग को शासन ने स्वीकार नहीं किया है। शासन का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अर्हता अंक में बदलाव कर पुनः भर्ती शुरू करना विधिसम्मत नहीं है। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 16 अप्रैल 2024 को अतिरिक्त छूट की मांग को खारिज कर दिया था।

वहीं, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए लगभग 19 हजार पदों पर गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस महत्वपूर्ण मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी करते रहे हैं।

कुल मिलाकर, 68,500 भर्ती में अर्हता अंक में छूट की मांग को लेकर विवाद जारी है, जबकि 69,000 भर्ती में आरक्षण और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। दोनों ही मामलों में अभ्यर्थियों की निगाहें अदालतों के अगले फैसलों पर टिकी हुई हैं, जो हजारों युवाओं के भविष्य को प्रभावित करेंगे।
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