📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
स्वास्थ्य
जबलपुर की 52 वर्षीय महिला को आईवीएफ की अनुमति
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 16 जुल. 2026, 10:33 PM
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जबलपुर की 52 वर्षीय महिला को हाईकोर्ट से आईवीएफ की अनुमति मिली है। अदालत ने कहा कि विवाहित जोड़ों के लिए आईवीएफ की कोई आयु सीमा नहीं है।
एक महत्वपूर्ण फैसले में, हाईकोर्ट ने जबलपुर की 52 वर्षीय महिला को आईवीएफ उपचार कराने की अनुमति दी है। यह फैसला उस महिला के लिए राहत की बात है जो आईवीएफ के माध्यम से गर्भवती होना चाहती थी। अदालत के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि विवाहित जोड़ों के लिए आईवीएफ के माध्यम से बच्चा पैदा करने की कोई आयु सीमा नहीं है। इस फैसले के देश में प्रजनन उपचार कराने वाले जोड़ों पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।