📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Tuian Times
राजनीति
जोधपुर में 29 पूर्व सरपंच, उप‑सरपंच और वार्ड पंचों को पाँच साल के लिए अयोग्य घोषित
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 10 अक्टू. 2026, 02:31 PM
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राजस्थान चुनाव आयोग ने जोधपुर संभाग के 29 पूर्व सरपंच, उप‑सरपंच और वार्ड पंचों को अगले पाँच सालों तक चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दिया है।
राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने जोधपुर संभाग के 29 पूर्व स्थानीय प्रतिनिधियों—सरपंच, उप‑सरपंच और वार्ड पंच—को अगले पाँच वर्षों तक किसी भी चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया है। यह आदेश आयोग द्वारा उनकी पात्रता की जाँच के बाद जारी किया गया है।
इन नेताओं को निर्धारित अवधि तक पंचायत या नगरपालिका पदों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है, जिससे वे आगामी चुनावी चक्र में भाग नहीं ले पाएंगे। आयोग ने इस कदम के पीछे वैधानिक मानदंडों के उल्लंघन को कारण बताया, हालांकि सार्वजनिक नोटिस में विशिष्ट उल्लंघन का विवरण नहीं दिया गया।
29 अयोग्यताओं के अलावा, आयोग ने 20 अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों के मामलों में भी अंतिम आदेश दर्ज किए हैं, जिससे उनके मामलों को औपचारिक रूप से समाप्त माना गया है। यह कार्रवाई स्थानीय स्तर पर नियमों के पालन को सुदृढ़ करने के आयोग के प्रयास को दर्शाती है।
यह घोषणा राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों का ध्यान आकर्षित कर रही है, जो राजस्थान में अगली पंचायत चुनावों के पूर्व इस निर्णय के प्रभाव को देख रहे हैं।
इन नेताओं को निर्धारित अवधि तक पंचायत या नगरपालिका पदों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है, जिससे वे आगामी चुनावी चक्र में भाग नहीं ले पाएंगे। आयोग ने इस कदम के पीछे वैधानिक मानदंडों के उल्लंघन को कारण बताया, हालांकि सार्वजनिक नोटिस में विशिष्ट उल्लंघन का विवरण नहीं दिया गया।
29 अयोग्यताओं के अलावा, आयोग ने 20 अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों के मामलों में भी अंतिम आदेश दर्ज किए हैं, जिससे उनके मामलों को औपचारिक रूप से समाप्त माना गया है। यह कार्रवाई स्थानीय स्तर पर नियमों के पालन को सुदृढ़ करने के आयोग के प्रयास को दर्शाती है।
यह घोषणा राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों का ध्यान आकर्षित कर रही है, जो राजस्थान में अगली पंचायत चुनावों के पूर्व इस निर्णय के प्रभाव को देख रहे हैं।