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03 नव. 2026•
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09 से 17 अगस्त तक घर-प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने की अपील, फटा या कटा झंडा लगाने पर रोक
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09 से 17 अगस्त तक घर-प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने की अपील, फटा या कटा झंडा लगाने पर रोक

✍️ रिपोर्टर: Pankaj Gupta 🗓 11 अग. 2026, 01:56 PM 👁 95
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झंडा फहराने के नियमों का रखें विशेष ध्यान, सम्मान के साथ करें तिरंगे का उपयोग

उरई। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर नागरिकों से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सम्मानपूर्वक फहराने और झंडा संहिता का पालन करने की अपील की गई है। प्रत्येक नागरिक अपने आवास, स्कूल एवं सरकारी कार्यालयों में निर्धारित नियमों के अनुसार तिरंगा फहरा सकता है।
ध्वजारोहण के समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि केसरिया रंग की पट्टी सदैव ऊपर की ओर रहे। सरकारी परिसरों में सूर्योदय के बाद ध्वजारोहण किया जाए और सूर्यास्त के साथ सम्मानपूर्वक तिरंगा उतारा जाए। वहीं 09 से 17 अगस्त 2026 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाए गए झंडों को निर्धारित अवधि के बाद आदरपूर्वक उतारकर सुरक्षित रखा जाए। झंडा उतारने के बाद उसे किसी भी स्थिति में फेंका नहीं जाना चाहिए। तिरंगे को सम्मान के साथ फोल्ड कर सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में रात्रि में भी झंडा फहराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है।
हर घर एवं प्रतिष्ठान पर तिरंगा विधिवत तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज लगाना पूर्णतः निषिद्ध है। नागरिकों से अपील की गई है कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान बनाए रखते हुए झंडा संहिता का पालन करें।
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