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सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बॉडी को एफएमजी के स्टाइपेंड में देरी के कारण बताने का निर्देश दिया
Supreme Court of India
Need24 News | 18 सित. 2026
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल नियामक संस्था को विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स (एफएमजी) को स्टाइपेंड में देरी के कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया है। यह निर्देश एफएमजी को उनके स्टाइपेंड के समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए है। कृपया सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापित करें।
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सूचना: कृपया आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी अवश्य सत्यापित करें। Need24 किसी सरकारी विभाग से संबद्ध नहीं है।