📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / SpeakingArch
अपराध
उज्जैन में पति को पत्नी की हत्या व बिस्तर पेटी में जलाने पर आजीवन कारावास
✍️ Amar Ujala · Ujjain
🗓 31 अक्टू. 2026, 06:34 PM
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उज्जैन के न्यायालय ने मई 2023 में पत्नी की हत्या कर बिस्तर पेटी में जलाने के आरोप में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उज्जैन जिला न्यायालय ने गुरुवार को आरोपी को पत्नी की हत्या और बिस्तर पेटी में शव जलाकर साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मई 2023 में इस हत्या की सूचना मिलने के बाद शुरू हुए मुकदमे में न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को स्वीकार किया।
जांच में पता चला कि पति ने अपनी पत्नी को गला घोंट कर मार डाला और फिर उसके शव को लकड़ी की बिस्तर पेटी में रखकर आग लगा दी, जिससे हत्या के प्रमाण नष्ट हो सकें। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि आग जानबूझकर लगाई गई थी और शव की पहचान पीड़िता से मिलती है।
भारतीय दंड संहिता की हत्या और साक्ष्य छिपाने से संबंधित धारा के तहत अदालत ने जीवन भर की कारावास की सजा दी। न्यायाधीश ने इस कृत्य की गंभीरता और कानून के प्रति अनादर को रेखांकित करते हुए भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।
जांच में पता चला कि पति ने अपनी पत्नी को गला घोंट कर मार डाला और फिर उसके शव को लकड़ी की बिस्तर पेटी में रखकर आग लगा दी, जिससे हत्या के प्रमाण नष्ट हो सकें। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि आग जानबूझकर लगाई गई थी और शव की पहचान पीड़िता से मिलती है।
भारतीय दंड संहिता की हत्या और साक्ष्य छिपाने से संबंधित धारा के तहत अदालत ने जीवन भर की कारावास की सजा दी। न्यायाधीश ने इस कृत्य की गंभीरता और कानून के प्रति अनादर को रेखांकित करते हुए भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।