📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / UnpetitproleX
अपराध
हिमाचल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 48 लाख की संपत्ति जब्त की
✍️ Rediff
🗓 05 नव. 2026, 02:16 AM
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हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 48 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है।
हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस (एनडीपीएस) एक्ट की धारा के तहत लगभग 48 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की। यह कार्रवाई राज्य में चल रहे मादक द्रव्यों से जुड़ी जांच के हिस्से के रूप में की गई है।
एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस को उन संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार है जो मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त या उपयोग की गई मानी जाती हैं। हिमाचल में इस तरह की बड़ी जब्ती दुर्लभ है, जो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अधिकारियों की दृढ़ता को दर्शाती है।
जब्त की गई संपत्ति से जुड़े व्यक्तियों या संस्थाओं के बारे में अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, और जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि सबूतों की जांच के बाद एनडीपीएस कानून के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस को उन संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार है जो मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त या उपयोग की गई मानी जाती हैं। हिमाचल में इस तरह की बड़ी जब्ती दुर्लभ है, जो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अधिकारियों की दृढ़ता को दर्शाती है।
जब्त की गई संपत्ति से जुड़े व्यक्तियों या संस्थाओं के बारे में अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, और जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि सबूतों की जांच के बाद एनडीपीएस कानून के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।