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अदालत ने बलिया के पूर्व कोतवाल संजय सिंह को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया
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बलिया की अदालत ने पूर्व कोतवाल संजय सिंह की गैरहाजिरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस उप-महानिरीक्षक को 23 नवंबर 2026 तक उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया।
अदालत ने बलिया के पूर्व कोतवाल संजय सिंह की लगातार गैरहाजिरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) आजमगढ़ परिक्षेत्र को 23 नवंबर 2026 तक उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया।
मामला गणेशानन्द मिश्र बनाम संजय सिंह (मुकदमा संख्या 6544/2026) भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 504, 506 और 500 के तहत थाना कोतवाली बलिया से संबंधित है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश पाण्डेय ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि बार-बार तलब किए जाने के बावजूद पूर्व कोतवाल न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिसे न्यायालयीय आदेशों की अवहेलना माना गया है।
इसके अलावा, 5 अक्टूबर 2026 को पूर्व कोतवाल के वेतन भुगतान पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया गया था, परंतु इस आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई की आख्या अभी तक न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है। अदालत ने DIG से इस संबंध में तत्काल रिपोर्ट तलब की है।
मामले में पूर्व कोतवाल की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की अनुमति मांगी गई थी, परंतु अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और व्यक्तिगत उपस्थिति को अनिवार्य माना। अब DIG को संजय सिंह को गिरफ्तार कर 23 नवंबर 2026 तक न्यायालय में पेश करने और वेतन रोकने के पूर्व आदेश पर हुई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
मामला गणेशानन्द मिश्र बनाम संजय सिंह (मुकदमा संख्या 6544/2026) भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 504, 506 और 500 के तहत थाना कोतवाली बलिया से संबंधित है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश पाण्डेय ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि बार-बार तलब किए जाने के बावजूद पूर्व कोतवाल न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिसे न्यायालयीय आदेशों की अवहेलना माना गया है।
इसके अलावा, 5 अक्टूबर 2026 को पूर्व कोतवाल के वेतन भुगतान पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया गया था, परंतु इस आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई की आख्या अभी तक न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है। अदालत ने DIG से इस संबंध में तत्काल रिपोर्ट तलब की है।
मामले में पूर्व कोतवाल की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की अनुमति मांगी गई थी, परंतु अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और व्यक्तिगत उपस्थिति को अनिवार्य माना। अब DIG को संजय सिंह को गिरफ्तार कर 23 नवंबर 2026 तक न्यायालय में पेश करने और वेतन रोकने के पूर्व आदेश पर हुई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।